- ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो या उससे पूर्व ही पूर्ण कर चुके हो वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य सम्मिलित कराये
- मृतक का नाम वोटर लिस्ट में रहे नहीं और नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित होने से छूटे नहीं
- पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में शत प्रतिशत योगदान दें बीएलओ
- विशेष अभियान तिथि 4 व 5 नवंबर, 25 व 26 नवंबर, 2 व 3 दिसंबर को चलाया जाएगा
- निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जायेगा
बागपत। भारत निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं अर्हता तिथि 1-1-2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के अंतर्गत सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अहर्ता दिनांक 1-1-2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024, कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक जनपद में चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के विशेष अभियान 5 नवंबर 2023 के अवसर पर जैन इंटर कॉलेज खेकड़ा में बने मतदान केंद्र के 7 बूथ स्थल व कन्या जूनियर हाई स्कूल खेकड़ा में बने 4 बूथ स्थल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बागपत मतदान केंद्र का निरीक्षण किया जिसमें 6 मतदेय स्थल स्थित है।
उन्होंने संबंधित बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मृतक का नाम वोटर लिस्ट में रहे नहीं और नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित होने से छूटे नहीं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में शामिल होने से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी चुनाव उतना ही शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न होगा।
जनपद में कुल मतदेय स्थलों की सख्या 979, मतदान केंद्रों की सख्या 515 है जिसमे979 बूथ लेवल अधिकारी व 102 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है। उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं छूटना चाहिए, उसका वोट अवश्य बने। जो मृतक व्यक्ति है उसका वोट वोटर लिस्ट में से नाम कट जाना चाहिए। वोटर लिस्ट में कोई त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं उसके लिए फॉर्म आठ अवश्य भरवाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक है, जिसमे विशेष अभियान 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को चलाया जाएगा। जिसमें दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर को किया जाएगा। जिसमें फार्म 6 में नाम जोड़े जाएंगे, फार्म 7 में आपत्तियां (नाम काटे जाएंगे) प्रारूप 8 में नाम संशोधन किया जाएगा और निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जायेगा और जिन छात्र-छात्राएं या अन्य की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो वे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम सम्मिलित अवश्य करा सकते है।
संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में सभी फॉर्म अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), पदाभिहित अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र (वीआरसी), जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त अथवा वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस अवसर पर एसडीएम खेकड़ा ज्योति शर्मा, एसडीएम बागपत निकेत वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक डीके सक्सेना सहित आदि उपस्थित रहे।