Wednesday, April 24, 2024

दर्जनों ग्रामीणों ने भाकियू नेताओं को साथ लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा

Must read

भगवान महावीर स्वामी जयंती पर श्रद्धालुओं ने विधान में की भगवान की पूजा अर्चना

ब्यूरो चीफ, विकास बड़गुर्जर बिनौली:भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर रविवार को बरनावा के चंद्र प्रभू दिगम्बर जैन मंदिर में विधान का आयोजन कर श्रद्धालुओ...

जयंत चौधरी के रोड शो का बरनावा बिनौली में ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत

ब्यूरो चीफ, विकास बड़गुर्जर बिनौली:राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य सभा सांसद जयंत चौधरी ने रविवार को विजय के शक्ति रथ पर सवार होकर...

शराब तस्कर पर बिनौली पुलिस की बड़ी करवाई

ब्यूरो चीफ, विकास बड़गुर्जर बिनौली:थाना बिनौली के शेखपुरा वन्य क्षेत्र में काफी समय से अवैध शराब बेचने का कार्य कर रहे एक शराब तस्कर को...

आयुक्त व आई जी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

ब्यूरो चीफ, विकास बड़गुर्जर बागपत-लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, सकुशल ,संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से मेरठ मंडल मेरठ मंडल आयुक्त सेल्वा...

शामली। सोमवार को गांव चूनसा के दर्जनों ग्रामीणों ने भाकियू नेताओं को साथ लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के किसानों को अवार्ड घोषित होने के बावजूद भी द्वितीय अनुसूची का अवार्ड न दिए जाने का आरोप लगाया है।
सोमवार को किसानों ने जिलाधिकारी जसजीत कौर को दिए गए ज्ञापन में कहा कि जिला शामली की भूमि दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई है। जिस के संबंध में धारा 30 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत अवार्ड 13 अप्रैल 2021 को घोषित किया जा चुका है, लेकिन अवार्ड घोषित होने के लगभग 12 माह बीत जाने के बावजूद भी धारा 31 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची का अवार्ड नहीं बनाया गया है और ना ही कोई इस संबंध में धनराशि किसानों को अदा की गई। जबकि भूमि अर्जन अधिनियम और पुनरव्यवस्थापन उचित पारदर्शिता अधिकार आदेश 2015 के अनुसार भी प्रभावित कुटुंब द्वितीय व तृतीय अनुसूची का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग एक्सप्रेस वे पर भी लागू होता है। किसानों ने कहा कि वह भूमि अधिग्रहण होने के कारण प्रभावित कुटुम्ब की श्रेणी में आते है। किसानों को भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की गिनती अनुसूची के अंतर्गत कोई धनराशि अदा नहीं की गई है। जबकि रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के संबंध में प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को 5 लाख 50 हजार रुपये प्रदान किए जा चुके हैं। किसानों ने मांग की कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 31 का अवार्ड घोषित करते हुए द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत प्रभावित कुटुंब को मिलने वाली धनराशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से दिलाई जाए। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कपिल खटियान, शिवकुमार, चंद्रपाल सिंह, ब्रह्मपाल, अमरीश कुमार, सत्य आदि मौजूद रहे।

Latest News