हापुड़: उप्र में चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो गयी है। जनप्रतिनिधि जनता को लुभाने हेतु तरह-तरह के वादे कर रहे चुनाव की इसी प्रकिया को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली ने उ.प्र. सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी पार्टी तथा प्रत्याशी द्वारा बच्चो का प्रयोग चुनाव में किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
अभिषेक त्यागी अध्यक्ष बाल कल्याण समिति (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट) हापुड़ ने कहा कि जनपद में किसी भी पार्टी तथा विधानसभा प्रत्याशी द्वारा किसी बच्चो के माध्यम से रैलियों में नारेबाजी कराना, पोस्टर, पेम्पलेट वितरण या चिपकाना, चुनावी सभाओं में सम्मलित करना आदि किया जाता है तो ऐसे प्रत्याशियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी। अतः सभी राजनैतिक पार्टी या प्रत्याशी बच्चो का चुनाव में प्रयोग करने से परहेज करें।
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