Monday, April 22, 2024

मुख्तार अंसारी दोषमुक्त करार, गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट का आया फैसला

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गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास मामले में दोषमुक्त करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई थी। 17 मई को फैसले के लिए तारीख निर्धारित की गई थी। बुधवार को जब मामले पर फैसला आया तो मुख्तार अंसारी को राहत मिली है। इस केस में मुख्तार को दोषमुक्त करार दिया गया है। हालांकि, इस मामले में राहत के बाद भी माफिया का अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी भी सुनवाई को पूरी कर ली है। मुख्तार अंसारी की ओर से अपना पक्ष रखा गया है। इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है।
2009 में दर्ज हुआ था केस
मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 2009 में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया। इन दोनों केस को गैंगचार्ट में शामिल किया गया। इसके आधार पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
कपिलदेव सिंह मर्डर केस में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त किया जा चुका है। मीर हसन केस में मुख्तार के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में केस चल रहा था। मामले में आरोपित की ओर से लिखित बहस पेश की गई। इस पर मौखिक बहस 6 मई को हुई। इसके बाद बुधवार कोर्ट ने फैसला सुनाया।
गैंगस्टर केस में भी पूरी हुई है सुनवाई
करंडा थाने में दर्ज कराए गए गैंगस्टर केस में भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ 6 मई को बहस पूरी कर ली गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पर फैसले के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की है। हत्या के प्रयास केस में बरी किए जाने से राहत पाने वाले मुख्तार अंसारी को अब गैंगस्टर केस में राहत की उम्मीद है। हालांकि, पिछले दिनों एक अन्य गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस केस में उसके भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद रहे अफजाल अंसारी को भी दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद अफजाल की सांसदी छिन गई है।

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