हापुड़: बाल/किशोर न्यायालय के तत्वाधान में जारी बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल वेश्यावृत्ति निराकरण हेतु हापुड़ रेलवे स्टेशन पर महा के तीसरे शुक्रवार को इन सब सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए एक अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत मंगलवार को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/मजिस्ट्रेट अभिषेक त्यागी, सदस्य मजिस्ट्रेट बाबूराम गिरी, सदस्य मजिस्ट्रेट संजीव त्यागी, ए.एच.टी.यू प्रभारी घनेंद्र यादव व आरपीएफ प्रभारी सुभाष यादव के साथ हापुड़ रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे।
वहां उन्होंने अपने नेतृत्व टीम के साथ स्टेशन, उसके आसपास के क्षेत्र व रेलगाड़ियों के डिब्बों का भी निरीक्षण किया। परंतु वहां कोई भी भिक्षावृत्ति न करते हुए पाए जाने की स्थिति में उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को बाल श्रम या भिक्षावृत्ति करते हुए कोई शिशु मिलता है तो इसकी सूचना तुरंत ही बाल कल्याण समिति को दी जाए क्योंकि किसी भी बच्चे को आर्थिक मजबूरी के तहत शिक्षा से वंचित रखना व श्रम/भिक्षावृत्ति कराना गैर कानूनी है।
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