बागपत :उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष व उससे अधिक के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके क्रम में सूचना निदेशक/अपर सूचना निदेशक महोदय के माध्यम से पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नांकित शर्ते पूर्ण करते हैं यथा- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, ऐसे पत्रकार जो किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो तथा जिनकी समस्त स्रोतो से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो, योजना अन्तर्गत पेंशन हेतु आवेदक को कम से कम 15 वर्षो से सूचना विभाग की सुसंगत नियमावली के अधीन निरन्तर राज्य स्तरीय / जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है तथा किसी भी पत्र / पत्रिका का स्वामी / मुद्रक / प्रकाशक इस हेतु अर्ह नहीं होगा अनिवार्य है। उपरोक्त अपेक्षित सूचना के साथ-साथ संबंधित पत्रकार का आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं मान्यता कार्ड की छाया प्रति भी साक्ष्य स्वरुप संलग्न करते हुये जिला सूचना कार्यालय बागपत में उपलब्ध कराएं जिससे एक सप्ताह के अंदर संबंधित पत्रकार बंधुओं की सूचना, सूचना निदेशालय लखनऊ को प्रेषित की जा सके।
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