आज से तीन दिन बंद रहेंगी शराब और बीयर की दुकानें

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उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के कारण अंग्रेजी शराब , बीयर और देसी शराब की सभी दुकानें आज यानि 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही 12 अप्रैल को मतगणना के कारण भी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस तरह तीन दिन चुनाव क्षेत्र की सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।

लखनऊ: शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। आज से उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब, बीयर और देसी शराब की दुकानें अगले 48 घंटे यानी यानी तीन दिन के लिए बंद हो जाएंगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव- 2022 की 27 सीट पर हो रहे मतदान के कारण लिया गया है। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके चलते 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक सभी शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही 12 अप्रैल को मतगणना के दिन भी पूरे दिन शराब दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान शराब दुकानों के साथ होटल, रेस्तरां और क्लब आदि भी बंद रहेंगे। आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2022 के तहत शनिवार 9 अप्रैल को मतदान होगा। इसके पहले 7 अप्रैल को चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा और शाम चार बजे सभी अंग्रेजी शराब के साथ बीयर और देसी मदिरा की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद 9 अप्रैल को मतदान समाप्ति के बाद ही इन दुकानों को खोला जा सकेगा। वहीं, 12 अप्रैल को मतगणना वाले दिन भी सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। आदेश के अनुसार, सभी 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले ही दुकानें बंद हो जाएंगी।
नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
आदेश के मुताबिक, उक्त अवधि में सभी तरह की शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां और क्लब और शराब बिक्री, वितरण करने वाले अन्य सभी संस्थानों को शराब बेचने, पेश करने की अनुमति नहीं होगी। सभी आबकारी अनुज्ञापनों को आदेश जारी किए जा चुके हैं। मतगणना के दौरान शराब और मादक पदार्थ की सभी दुकानें बंद रहेंगी। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शांतिपूर्ण चुनाव कराना उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव की तरफ से पत्र जारी करते हुए संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यूपी विधान परिषद चुनाव-2022 को शांति पूर्ण संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए गए हैं।

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