निजी अस्पताल की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव

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  • 30 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को पूरे करने होंगे सभी मानक
  • मरीजों को मिल सकेंगी बेहतर सुविधाएं

मेरठ। शासन स्तर से निजी अस्पतालों और क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत 30 से ज्यादा बेड वाले अस्पताल को मरीजों को सभी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। इसके साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट,सुरक्षा और प्रदूषण संबंधी मानकों को भी पूरा करना होगा। यदि कोई अस्पताल ऐसा नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी और 31 मार्च 2022 तक सभी अस्पतालों और क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
बता दें शासन स्तर से क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेग्यूलेशन अधिनियम. 2010 को पूर्व में लागू कर दिया गया था। कोरोना के चलते नियमों में कुछ नरमी बरती गई थी। अब शासन स्तर से किसी भी तरह की नरमी और छूट देने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि 30 से कम बेड वाले अस्पताल पर फिलहाल सख्ती नहीं बरती जाएगी। 30 या 30 से अधिक बेड वाले अस्पताल को अधिनियम.2010 के तहत सभी मानकों को पूरा करना होगा। उनमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
निजी अस्पताल में मूलभूत संसाधन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती राष्ट्रीय परिषद द्वारा तय मानकों के अनुसार ही होगी। मानक के अनुसार ही बिल्डिंग बनानी होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी और एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी भी लगाना होगा। बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण बनेगा। वर्तमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से पंजीकरण होता है।
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेग्यूलेशन अधिनियम-2010 को लागू करने संबंधी आदेश की प्रतिलिपि मिल गई है। पुराना पंजीकरण 31 मार्च, 2022 तक मान्य होगा और 15 दिसंबर से नए अधिनियम के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिनियम के दायरे में आने वाले नर्सिंग होम की सूची बनाते हुए स्थलीय जांच एवं सर्वे की तैयारी की जा रही है।

  • निजी अस्पतालों की संख्या
  • 30 या 30 से अधिक बेड वाले अस्पतालों की संख्या-102
  • निजी क्लीनक की संख्या-1230

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