केंद्र सरकार ने जारी की डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफार्म्स के लिए नई गाइडलाइंस

0
230

नई दिल्ली, (एजेंसी) : केंद्र सरकार ने डिजिलट मीडिया, न्यूज वेबसाइट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफार्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है।केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी दी है।

केंद्र सरकार की गाइंड लाइंस की अहम बातों को ऐसे 10 प्वााइंट में समझें:-

  • देश में सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स करोड़ों को शिकायत के लिए एक फोरम बनेगा।
  • सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर यूजर्स को अपनी शिकायत का निपटरा इस फोरम के जरिए करवा सकेंगे।
  • यदि कोर्ट या सरकारी किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये जानकारी उपलब्धी कराना होगी यानि अब किसी के खिलाफ आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट करना आसान नहीं होगा ।
  • प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा, जिसके लिए कंपनियों को एक अधिकारी नियुक्तव करना होगा और इसका नाम भी बताना होगा यानि अब यूजर्स की शिकायतों पर कार्रवाई हो सकेगी और उसके सम्मा न का खयाल रखा जा सकेगा।
  • संबंधित अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा।
  • महिलाओं में यदि किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करता है, तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा, यानि अपत्तिजनक पोस्टर या फोटो इस माध्यमम में उपलब्धक नहीं रहेगी, ताकि महिला के सम्माशन की भावना सुरक्षित रखा जा सकेगा।
  • यदि अगर किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे ऐसा करने की सही वजह बतानी होगी। यानि सिर्फ किसी की शिकायत पर आपका कंटेंट हटाया नहीं जा सकेगा, जब तक वह मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है।
  • कंपनियों को हर महीने रिपोर्ट में बताना होगा कि कितनी शिकायत आई और उन पर क्या कार्रवाई की गई।
  • अगर किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे ऐसा करने की वजह बतानी होगी औन उनका पक्ष भी जानना होगा।

ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन:-

  • ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए 3 चरणों का मैकेनिज्म होगा।
  • ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, लेकिन इन सभी को अपनी जानकारियां देनी होंगी।
    शिकायतों के निपटारे के लिए सिस्टम बनाया जाएगा इन्हें सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी।
  • रेगुलेशन बॉडी को सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर इसी कद का कोई व्यक्ति लीड करेगा।
  • कार्रवाई की जरूरत के मुताबिक, सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी, जो इस तरह के मामलों को देख सके।
  • फिल्मों की तरह ही ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी प्रोग्राम कोड फॉलो करना होगा।
  • कंटेंट के बारे में उम्र के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना होगा यानी कौन सा कंटेंट किस एज ग्रुप के लिए उचित है।
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेट को 13+, 16+ और A कैटेगरी में बांटा जाएगा।
  • पैरेंटल लॉक की व्य वस्था होगी, अभिभावक अपने बच्चे के लिए ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सकेंगे, जो ठीक नहीं है।

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here