Wednesday, April 24, 2024

यूपी विधानसभा चुनाव 2022: विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में चाक-चौबंद होगी स्टार प्रचारकों की सुरक्षा, चुनाव आयोग ने राज्यों को दिए ये निर्देश

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हापुड़ पुलिस ने खुलासा किया था कि ओवैसी पर हमला करने में इस्तेमाल हुए हथियार मेरठ से खरीदे गए थे। अब चुनाव आयोग ने भी इस तरह के मामलों पर सख्ती दिखाई है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद चुनाव आयोग काफी सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पांच फरवरी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग ने कहा कि ये बात उनके संज्ञान में आई है कि विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों को सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा कि स्टार प्रचारक चुनाव प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ओवैसी पर हुए हमले के बाद चुनाव आयोग ने इस तरह के मामले पर संज्ञान लिया है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों को राज्यों में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का फैसले लिया है।
स्टार प्रचारकों को मिले पर्याप्त सुरक्षा
चुनाव आयोग द्वारा लिखी चिट्ठी में किसी विशेष घटना की जिक्र नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि ओवैसी पर हुए हमले के बाद चुनाव आयोग ने इस तरह का निर्देश दिया है। चुनवा आयोग के इस फैसले को ओवैसी पर हुए हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को हापड़ टोल प्लाजा के पास ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई थी। इस घटना में वह बाल-बाल बचे थे।
ओवैसी पर हमले के बाद सख्त चुनाव आयोग
इस घटना के सामने आते ही पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हापुड़ पुलिस ने खुलासा किया था कि ओवैसी पर हमला करने में इस्तेमाल हुए हथियार मेरठ से खरीदे गए थे। अब चुनाव आयोग ने भी इस तरह के मामलों पर सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारकों की सुरक्षा की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी को संबंधिक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जाएगा। चुनाव आयोग की चिट्ठी की एक कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों को भी भेजी जाएंगी।

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