Wednesday, April 24, 2024

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का दिखा असर, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद

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  • कोर्ट ने सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और राज्य सरकारों से वर्कर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने का सुझाव दिया था।

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। इसका असर अब हरियाणा में भी दिखने लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार ने चार जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला (School Closed in Four District) लिया है। खट्टर सरकार के फैसले के मुताबिक 17 नवंबर तक हरियाणा के चार जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में अगले दो दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूली स्टूडेंट्स को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली-एनसीआर इन दिनों गैस चैंबर बना हुआ है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है।
प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए समय रहते कदम उठाने की जरूरत है। वहीं अब हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने आदेश दिया है कि 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों की प्रदूषण जांच सख्ती से की जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्य पर पूरी तरह से बैन लगाने, नगरपालिका द्वारा कचरा जलाने पर रोक के साथ ही पराली जलाने पर रोक लगाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
हरियाणा के इन जिलों में स्कूल बंद
इसके साथ ही खट्टर सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव करने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार ने नए निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश 17 नवंबर तक जारी रहेंगे। प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्य, गैर जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
सरकार को इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश
इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए भी इमरजेंसी बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। कोर्ट ने सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से वर्कर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने का सुझाव दिया था।

 

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