Friday, March 8, 2024

नीतीश सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी ऑफिसों में बिना वैक्सीनेशन प्रवेश पर लगी रोक, नए वेरिएंट के मद्देनज़र बढ़ी सख्ती

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  • डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दुकान एवं प्रतिष्ठान में केवल कोरोना वैक्सीन प्राप्त व्यक्ति को ही काम करने की अनुमति होगी। फिलहाल ये पाबंदियां 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रभावी रूप से लागू रहेंगी।

पटना: बिहार (Bihar) की राजधानी पटना (Patna) में नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि सरकारी ऑफिसों में अगर आप किसी काम से जा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं तो ऐसे में आप पर कार्रवाई हो सकती है। इस दौरान जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने नए वेरियंट ओमीक्रोन को देखते हुए सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर DM ने बुधवार को Covid -19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं। फिलहाल ये पाबंदियां 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रभावी रूप से लागू रहेंगी।
दरअसल, DM द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दुकान एवं प्रतिष्ठान में केवल कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) प्राप्त व्यक्ति को ही काम करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सभी दुकान संचालकों को अपने यहां काम कर रहे कर्मचारियों को वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराना होगा औऱ उसकी लिस्ट भी रखनी होगी, जिससे प्रशासन की जांच में वह दिखा सकें। साथ ही दुकानदारों को अपने यहां कर्मियों और ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी और दुकानों में ग्राहकों के बीच 2 गज दूरी अनिवार्य है। खड़े होने के लिए गोल घेरा बनाना होगा। इसी तरह कोचिंग संस्थान का संचालन करने वालों को भी वैक्सीन लेने वाले कर्मियों को ही रखने की अनुमति दी गई है।
बस में खड़े होकर यात्रा करने पर लगी रोक
बता दें कि सार्वजनिक परिवहन में तय सीट पर पैसेंजर को बैठाने की अनुमति रहेगी, लेकिन सीट के अतिरिक्त खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे। हालांकि सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल के प्रबंधन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही सभी पार्क और उद्यान को खोलने की अनुमति है, लेकिन वहां प्रबंधन को जिम्मेदारी दी गई है कि कोविड-19 के नियमों का पालन जरूर करवाए। जहां कोविड-19 का अनुपालन नहीं होगा उस मंडी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान DM ने साफ तौर पर कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 व धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बार और रेस्टोरेंट खुले, सिटिंग कैपेसिटी के 50% लोगों को बैठने की अनुमति
गौरतलब है कि सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे। ऐसे में सिनेमा हॉल का प्रबंधन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व मास्क पहनें। साथ ही सभी शॉपिग मॉल को भी कोविड पालन करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जिले में सभी क्लब,जिम,स्वीमिंग पुल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन सुविधाओं का उपयोग केवल वैक्सीन प्राप्त लोग ही ले सकते हैं।
हवाई यात्रा के दौरान RTPCR जांच अनिवार्य
वहीं, हवाई जहाज के यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। इस जांच में वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास 72 घंटों के भीतर के RTPCR की निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी। ऐसे में हवाई जहाज,रेल,ट्रक एवं अन्य वाहनों के माध्यम से जिला में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से जिला की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डा पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।

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